नगर निगम के पट्टे जारी करने के बदले रिश्वत लेने के मामले में हेरिटेज नगर निगम की निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर ने शनिवार को एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 में समर्पण किया। अदालत ने पहले उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया, लेकिन बाद में उनकी जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें 25 हजार रुपये के दो जमानतदार और 50 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया
कोर्ट से मिली जमानत
अदालत ने यह देखते हुए मुनेश की जमानत अर्जी स्वीकार की कि उनके सह-आरोपियों की जमानत हाईकोर्ट पहले ही मंजूर कर चुका है। मुनेश पर लगे आरोप सह-आरोपियों से अलग नहीं हैं, और जांच एजेंसी ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि मुनेश जमानत मिलने के बाद गवाहों को प्रभावित करेंगी या ट्रायल में बाधा डालेंगी। मामले में आरोप पत्र भी दायर किया जा चुका है, इसलिए जमानत अर्जी स्वीकार कर ली गई
वकील की दलीलें
मुनेश गुर्जर के वकील दीपक चौहान ने अदालत में तर्क दिया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र भी पेश हो चुका है। एसीबी ने मुनेश को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं समझी। साथ ही, परिवादी सुधांशु सिंह का निगम में कोई लंबित काम नहीं था, और जिनके पट्टे लंबित थे, उन्होंने एसीबी में कोई शिकायत नहीं की थी। परिवादी खुद निगम से पट्टे दिलाने का काम करता था, जो कि अवैध है
वकील ने यह भी कहा कि परिवादी ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठता है, इसलिए मुनेश को जमानत का लाभ मिलना चाहिए। हालांकि, परिवादी के वकील पीसी भंडारी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मुनेश गुर्जर मुख्य आरोपी हैं, जो अपने पति और दलालों के जरिए रिश्वत लेकर पट्टों पर हस्ताक्षर करती थीं। एसीबी ने उनके घर से पट्टों से जुड़ी 6 फाइलें और 41 लाख रुपये से अधिक नकद बरामद किए थे
विरोध और बचाव
शिकायतकर्ता के वकील ने जोर दिया कि मुनेश को नरमी का फायदा नहीं मिलना चाहिए, जबकि एसीबी के सरकारी वकील ने यह मामला देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा बताते हुए जमानत का विरोध किया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अंतत मुनेश को जमानत दे दी।
राजनीतिक द्वेष का आरोप
अदालत के बाहर मुनेश गुर्जर ने कहा कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि जयपुर की जनता ने विधानसभा और लोकसभा चुनावों में प्रताप सिंह को जवाब दे दिया है। मैं भी लोक सेवक हूं और वे भी लोक सेवक हैं, जनता ही जवाब देती है
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