अब MP विधानसभा में राजस्व से जुड़े मामलों की सुनवाई: अभ्यावेदन समिति का गठन, राजस्व से संबंधित तहसील जिला या शासन स्तर पर लंबित मामलों की होगी सुनवाई

मध्यप्रदेश के इतिहास में पहली बार अब विधानसभा में राजस्व से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। अभ्यावेदन समिति सुनवाई करेगी। राजस्व से संबंधित तहसील, जिला या शासन स्तर पर लंबित मामलों की सुनवाई होगी यह व्यवस्था सिविल न्यायलय में चल रहे मामलों पर लागू नहीं होगी

जानकारी के अनुसार विधानसभा में आने वाले मामलों की जांच के लिए अलग विंग बनाई गई है। प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को दस्तावेजों के परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। शिकायतों की जांच कर संबंधित अधिकारी से ये 15 दिन में जवाब मांगेंगे। विशेष परिस्थितियों में 6 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अभ्यावेदन समिति का गठन संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत किया गया, इसे सदन की शक्तियां प्राप्त है

 

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हम आपको बता दें कि गुजरात में पार्टी का यह अधिवेशन 64 साल के बाद हो रहा है। इस अधिवेशन का विषय “न्याय पथ : संकल्प, समर्पण, संघर्ष” होगा। इस अधिवेशन के जरिए जिला कांग्रेस कमेटियों (डीसीसी) की शक्तियां बढ़ाने, संगठन सृजन के कार्य को तेज करने, चुनावी तैयारियों और पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्णय किया जाएगा। पार्टी के शीर्ष नेता, कार्य समिति के सदस्य, वरिष्ठ नेता और अखिल भारतीय कमेटी के सदस्य अधिवेशन में शामिल होंगे।

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