दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप नेता को जमानत मिल गई है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी. न्यायाधीश न्यायबिंदु ने यह आदेश पारित किया है. अब उनके समर्थक जल्द जेल से वापसी की राह देख रहे हैं.
बता दें अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज दूसरे दिन लगातार सुनवाई हुई थी. दोपहर में जज न्यायबिंदु की वेकेशन बेंच ने ED और केजरीवाल की दलीलों के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
क्या दलील दी गई थी
आज ED की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि ED ने हवा में जांच नहीं की है. केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं. उन्हें बेल नहीं दी जानी चाहिए. इसके जवाब में केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने दलील दी थी कि केजरीवाल के खिलाफ केस सिर्फ कल्पना पर आधारित है
जहां एक ओर एसवी राजू बयानों को आधार बनाकर सीएम केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे तो वहीं पर विक्रम चौधरी ने दावा किया कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है. उन्होंने सिर्फ परिस्थिति जन्य बयानों का सहारा लेकर केजरीवाल को गिरफ्तार किया है और जो भी बयान उनके खिलाफ दर्ज किए गए वो सभी ऐसे लोगों के हैं जिन्हें सरकारी गवाह बनने का लालच दिया गया है.
कोर्ट ने पहले ही अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अपना फैसला दिन में सुरक्षित रख लिया था और शाम को उन्हें एक लाख के बॉन्ड पर जमानत दे दी है. इससे पहले कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मेडिकल ग्राउंड पर मांगी गई अंतरिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था.