खुले बोरवेल पर सरकार सख्त नया कानून लागू FIR समेत इतने हजार का भरना होगा जुर्माना शिकायत करने वालों को मिलेगा गिफ्ट

मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल को लेकर सरकार सख्त हो गई है। समझाइश के बाद भी बोरवेल मालिक लापरवाही बरत रहे हैं। जिसके बाद अब शासन ने सख्ती बढ़ा दी है प्रदेश में अब खुले बोरवेल की वजह से होने वाली दुर्घटना पर भूस्वामी के खिलाफ FIR होगी साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसे लेकर नया कानून लागू कर दिया गया है

दरअसल खुले बोरवेल में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है। इसके तहत अब न सिर्फ FIR होगी, बल्की 25 हज़ार रुपए तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा दुर्घटना में बचाव कार्य मे जो पैसे खर्च होंगे, वह भी ड्रिलिंग एजेंसी और भूमि स्वामी से वसूला जाएगा निष्क्रिय बोरवेल को भी 3 महीने के अंदर बंद करना होगा। खुले बोरवेल की शिकायत करने वालों को पुरस्कार भी मिलेगा। अब नलकूप और बोरवेल खनन का पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास होगा

ड्रिलिंग एजेंसी को बोरवेल या नलकूप की ड्रिलिंग के पहले निर्धारित वेब पोर्टल पर डाटा भरकर ड्रिल करने के लिए अनुमति लेनी होगी। ड्रिलिंग एजेंसी को ड्रिलिंग स्थल, भूमि स्वामी के संबंध में पूरी जानकारी देंगे

 

 

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हम आपको बता दें कि गुजरात में पार्टी का यह अधिवेशन 64 साल के बाद हो रहा है। इस अधिवेशन का विषय “न्याय पथ : संकल्प, समर्पण, संघर्ष” होगा। इस अधिवेशन के जरिए जिला कांग्रेस कमेटियों (डीसीसी) की शक्तियां बढ़ाने, संगठन सृजन के कार्य को तेज करने, चुनावी तैयारियों और पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्णय किया जाएगा। पार्टी के शीर्ष नेता, कार्य समिति के सदस्य, वरिष्ठ नेता और अखिल भारतीय कमेटी के सदस्य अधिवेशन में शामिल होंगे।

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