गेहूं के स्टॉक की लिमिट तय जानिए अब कितना गेहूं रख सकेंगे व्यापारी

मध्य प्रदेश में गेहूं भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारण की अधिसूचना जारी कर दी है यह व्यवस्था 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी व्यापारियों को सरकार को गेहूं स्टाक की जानकारी देनी होगी नियमों का उल्लंघन करने पर स्टॉक जब्त किया जाएगा

मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं के स्टॉक की लिमिट घोषित कर दी है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आयुक्त सह संचालक के जारी आदेश के मुताबिक थोक व्यापारी तीन हजार टन से अधिक गेहूं का भंडारण नहीं कर सकेंगे फुटकर व्यापारियों के लिए 10 टन की सीमा निर्धारित की गई है

वहीं बिग चेन रिटेलर प्रत्येक आउटलेट पर 10 टन और गोदाम पर 3 हजार टनप्रोसेसर्स मासिक स्थापित क्षमता से 70 प्रतिशत स्टॉक रख सकते हैं अगर कोई नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसका स्टॉक जब्त किया जाएगा

 

 

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हम आपको बता दें कि गुजरात में पार्टी का यह अधिवेशन 64 साल के बाद हो रहा है। इस अधिवेशन का विषय “न्याय पथ : संकल्प, समर्पण, संघर्ष” होगा। इस अधिवेशन के जरिए जिला कांग्रेस कमेटियों (डीसीसी) की शक्तियां बढ़ाने, संगठन सृजन के कार्य को तेज करने, चुनावी तैयारियों और पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्णय किया जाएगा। पार्टी के शीर्ष नेता, कार्य समिति के सदस्य, वरिष्ठ नेता और अखिल भारतीय कमेटी के सदस्य अधिवेशन में शामिल होंगे।

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