छत्तीसगढ के बहुचर्चित महादेव सट्टा एप मामले और कोयला लेव्ही स्कैम घोटाला मामले मे राज्य के आर्थिक अपराध अनुसधान शाखा ने चार्जशीट जमा करने के नियत समय 90 दिन को दृष्टिगत रखते हुए कोर्ट मे चालान पेश कर दिया है लेकिन विधिक मसला ये है कि दोनों ही प्रकरणों मे चालान की कॉपी बचाव पक्ष के अधिवक्ताओ को कोर्ट से नही मिल पाई है ईओडब्लू की ओर से पेश दोनो ही मामलो मे चालान सीआरपीसी की कडिका 173 (2) के तहत कोर्ट में जमा किए गए है
आखिरी दिन चालान जमा लेकिन
आर्थिक अपराध अनुसधान शाखा ने इस मामले में 19 जुलाई को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में महादेव सट्टा एप घोटाला और कोयला लेव्ही घोटाला मामले मे चार्जशीट जमा कर दिया है 90 दिन के भीतर चार्जशीट जमा करने की बाध्यता होती है। 19 जुलाई वह तारीख थी जबकि महादेव सट्टा एप मामला और कोयला लेव्ही मामले मे 90 दिन समाप्त हो रही थी। याने 19 जुलाई को कोर्ट उठने के पहले चार्जशीट जमा होनी विधिक बाध्यता थी ईओडब्लू ने कोर्ट उठने के पहले चार्जशीट जमा कर दी लेकिन बचाव पक्ष के किसी भी अधिवक्ता को उसकी नकल चार्जशीट जमा होते ही नही मिली है
चार्जशीट 173 (2) के तहत पेश
कोयला लेव्ही स्कैम और महादेव एप स्कैम मे ईओडब्लू ने जो चार्जशीट पेश की है उसे सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत पेश किया है महादेव एप स्कैम में ईओडब्लू ने धारा 7.7 ए 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धारा 120 बी 420,384 के तहत 10 के विरुध्द चार्जशीट पेश की है इसमे रितेश यादव राहुल वक्टे चद्रभूषण वर्मा सतीश चद्राकर सुनील दम्मानी भीम सिह यादव अमित अग्रवाल अर्जुन सिह यादव नीतीश दीवान और किशन लाल वर्मा आरोपी है जबकि कोयला लेव्ही स्कैम मे ईओडब्लू ने धारा 7,7ए 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और 120 बी, 420,384 के तहत 15 आरोपियो के विरुध्द चार्जशीट दायर की है। इस मे सौम्या चौरसिया रानू साहू समीर बिश्नोई शिवशकर नाग सदीप कुमार नायक सूर्यकात तिवारी निखिल चद्राकर लक्ष्मीकान्त तिवारी हेमत जायसवाल चद्रप्रकाश जायसवाल शेख मोईनुद्दीन कुरैशी पारेख कुर्रे राहुल सिह और विरेद्र जायसवाल आरोपी है