1993 सीरियल बम ब्लास्ट केस: आतंकी अब्दुल करीम टुंडा बरी, अजमेर की टाडा कोर्ट ने सुनाया फैसला

अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां की टाडा कोर्ट ने 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है. इसके अलावा दो आर हमीदुद्दीन को सजा सुनाई गई है.

अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां की टाडा कोर्ट ने 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है. इसके अलावा दो आरोपियों इरफ़ान और हमीदुद्दीन को सजा सुनाई गई है. अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 1993 में कोटा,लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे और टुंडा इन्हीं मामलों में आरोपी था.

सीबीआई ने टुंडा को इन धमाकों का मास्टर माइंड माना था और 2013 में नेपाल बॉर्डर से उसकी गिरफ्तारी हुई थी. टुंडा पर देश के विभिन्न स्थानों पर आतंकवाद के मामले चल रहे हैं. टुंडा ने कथित रूप से युवाओं को भारत में आतंकवादी गतिविधियां करने के लिए प्रशिक्षण दिया था.एक पाकिस्तानी नागरिक जुनैद के साथ उसने कथित रूप से 1998 में गणेश उत्सव के दौरान आतंकवादी हमला करने की योजना बनाई थी.

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