नई दिल्ली OBC क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने UPSC परीक्षाओं में OBC क्रीमी लेयर आरक्षण पर केंद्र सरकार की संशोधन याचिका खारिज कर दी है. SC ने दोहराया है कि OBC आरक्षण देने के लिए माता-पिता की वेतन से होने वाली आय को नहीं गिना जाएगा. OBC क्रीमी लेयर के दायरे से बाहर रखने के लिए केवल माता-पिता के सामाजिक-आर्थिक दर्जे को ही आधार माना जाएगा। कोर्ट ने 11 मार्च 2026 के अपने फैसले के पूर्वव्यापी (Retrospective) असर को सीमित कर दिया है. यानी पुराने मामलों में नियुक्तियां, सीनियरिटी और प्रमोशन दोबारा नहीं खोले जाएंगे। दरअसल, केंद्र सरकार ने 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा था, जिसमें कहा गया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के किसी उम्मीदवार की 'क्रीमी लेयर' स्थिति का निर्धारण