नेपाल-भूटान जाने वाले भारतीयों के लिए बदले आव्रजन नियम, अब यात्रा के दौरान पहचान पत्र रखना होगा जरूरी

नई दिल्ली गृह मंत्रालय ने गुरुवार को 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एग्जेंप्शन) (अमेंडमेंट) ऑर्डर, 2026' जारी किया है, जिसके तहत इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एंग्जेंप्शन) ऑर्डर, 2025 में कुछ खास बदलाव किए गए हैं। संशोधित आदेश के अनुसार, जो भी भारतीय नागरिक नेपाल या भूटान की यात्रा कर रहे हैं या वहां

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नेपाल-भूटान जाने वाले भारतीयों के लिए बदले आव्रजन नियम, अब यात्रा के दौरान पहचान पत्र रखना होगा जरूरी

नई दिल्ली गृह मंत्रालय ने गुरुवार को 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एग्जेंप्शन) (अमेंडमेंट) ऑर्डर, 2026' जारी किया है, जिसके तहत इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एंग्जेंप्शन) ऑर्डर, 2025 में कुछ खास बदलाव किए गए हैं। संशोधित आदेश के अनुसार, जो भी भारतीय नागरिक नेपाल या भूटान की यात्रा कर रहे हैं या वहां से वापस लौट रहे हैं, उन्हें इमिग्रेशन अधिकारी के सामने वीजा मैनुअल में बताए गए पहचान दस्तावेंजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा। इसके साथ ही, अधिकारी द्वारा मांगी गई कोई भी जानकारी भी उन्हें देनी होगी। इन पर लागू नहीं होगी छूट यह छूट उन भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होगी जो नेपाल या भूटान के अलावा किसी अन्य देश से भारत-नेपाल या भारत-भूटान सीमा के रास्ते (सड़क या हवाई मार्ग से) आ रहे हैं या जा रहे हैं। ऐसे मामलों


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